होशंगाबाद | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धनंजय सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत 31 मार्च तक जिले के समस्त साप्ताहिक हाट बाजार एवं शॉपिंग मॉल (ग्रोसरी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को छोडकर) को बंद रखने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह ने रविवार 22 मार्च को होशंगाबाद में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को स्थ्ागित करने के निर्देश दिए।
31 मार्च तक साप्ताहिक हाट बाजार एवं शॉपिंग मॉल बंद रखने के दिए निर्देश