दो लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत  कार्रवाई 
दो लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत  कार्रवाई 


 


ग्वालियर। जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने गोलू उर्फ संदीप पाण्डेय पुत्र श्री दिलीप पाण्डेय आयु 23 वर्ष निवासी पाटनकर का बाड़ा थाना जनकगंज एवं अरूण यादव पुत्र रणवीर सिंह यादव आयु 26 वर्ष निवासी सौसा, उटीला थाना सिरोल को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 उपधारा-2 के अधीन निरूद्ध करने के आदेश पारित किए हैं। 
 जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोलू उर्फ संदीप पाण्डेय पुत्र दिलीप पाण्डेय एवं अरूण यादव पुत्र रणवीर सिंह यादव को उक्त अधिनियम के अंतर्गत तीन माह की अवधि के लिये निरूद्ध किए जाने के आदेश पारित किए हैं।