दतिया । राज्य शासन की कोरोना वायरस संबंधी एडवायजरी के आधार पर प्रदेश के सभी उपभोक्ता फोरम में आगामी 21 मार्च को आयोजित होने वाली वृहद लोक अदालत को निरस्त किया गया है। यह लोक अदालत अब आगामी 5 अप्रैल, 2020 को प्रातरू 11 बजे प्रदेश के सभी उपभोक्ता फोरम में आयोजित की जायेगी। इस आशय का आदेश मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के रजिस्ट्रार श्री राजीव आपटे द्वारा जारी किया गया है।
वृहद लोक अदालत 5 अप्रैल को आयोजित होगी
• Vivek Shrivastava